दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ के मामले में लालू दोषी
दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ के मामले में लालू दोषी
आई एन न्यूज ब्यूरो रांची। चारा घोटाला के दुमका मामले में सोमवार को फैसले का दिन है। सीबीआइ की की विशेष अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र को सहित 12 आरोपितों को बरी कर दिया, जबकि लालू प्रसाद यादव सहित शेष सभी को दोषी करार दिया गया। धीरे-धीरे सभी 31 आरोपितों के फैसले आते जा रहे हैं। बीमारी की वजह से जगन्नाथ मिश्र ह्वील चेयर पर अदालत पहुंचे तो लालू प्रसाद को एंबुलेंस से अदालत लाए गए। लालू इसके पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वे रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं।
अपराह्न काल में न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेंगे वकील
इस बीच रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार साहू का निधन हो गया है। उनके निधन पर अपराह्न 1:30 बजे रांची जिला बार एसोसिएशन में शोक सभा है, जिसके बाद वकील न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेंगे।सियासी बयानबाजी का दौर शुरू
सभी आरोपितों को दोपहर 12 बजे तक हाजिर होन का निर्देश दिया गया था। अदालत परिसर व आसपास राजद समर्थकों की भीड़ जमा रही। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उनमें निराशा देखी गई।
एंबुलेंस से अदालत लाए गए लालू
लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीमार हैं। चारा घोटाला में फैसले को लेकर हाजिर होने के लिए लालू की ओर से आवेदन दाखिल किया गया कि उन्हें एंबुलेंस से अदालत लाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अदालत लाया गया।
दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला
विदित हो कि तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) के दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दर्ज मुकदमा नंबर आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा व जगदीश शर्मा सहित कुल 31 आरोपी हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने पांच मार्च को सुनवाई पूरी की थी।
लालू यादव पर ये हैं आरोप
इस मामले में लालू यादव पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। ये पैसे जानवरों के खाने के सामान, दवाओं और कृषि उपकरण के वितरण के नाम पर निकाले गए थे। उस दौरान पैसे के आवंटन की सीमा अधिकतम एक लाख 50 हजार ही थी। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। काननू विशेषज्ञों की राय में लालू पर जिन धाराओं में आरोप लगे हैं, अगर दोष सिद्ध हो गया तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है।
तीन मामलों में हो चुकी सजा
लालू यादव चारा घोटाला में दर्ज मामलों में अबतक तीन में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लालू को चाईबासा कोषागार के दो मामलों मामले में पांच-पांच साल तथा देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिल चुकी है। दुमका कोषागार में घोटाला मामले में सजा का एलान आज होना था। डोरंडा कोषागार से जुड़ा चारा घोटाले का पांचवा मामला सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है।
रांची जेल में सजा काट रहे लालू
फिलहाल वे रांची के होटवार सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्अ के आदेशानुसार चारा घोटाला में लगातार तेज सुनवाई हो रही है। इसी का नजीजा है कि चारा घोटाला के मामलों में एक के बाद एक लगाातर फैसले आ रहे हैं।