प्राईमरी स्कूलों में जूते-मोजे की सप्लाई मामले में हाईकाेर्ट ने याेगी सरकार काे किया तलब

प्राईमरी स्कूलों में जूते-मोजे की सप्लाई मामले में हाईकाेर्ट ने याेगी सरकार काे किया तलब

प्राईमरी स्कूलों में जूते-मोजे की सप्लाई मामले में हाईकाेर्ट ने याेगी सरकार काे किया तलबआई एन न्यूज ब्यूरो लखनऊःलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने प्राईमरी स्कूलों में जूते, मोजे के टेंडर के मामले में राज्य सरकार से इससे संबन्धित पूरा रिकॉर्ड तलब करते हुए जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं न्यायमूर्ति डी एस त्रिपाठी की खंडपीठ ने खादिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिए। 

याची ने राज्य सरकार के गत चार जून के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि जब सरकार की नीति के अनुसार 25 प्रतिशत से कम की सप्लाई सर्वोच्च मानक वाले आपूर्ति दाता को नहीं दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में सभी टेंडर कंपनियों को दस-दस प्रतिशत की सप्लाई कैसे दी गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि सर्वोच्च मानक का टेंडर वाला एल-1 होगा और इसे कम से कम 25 प्रतिशत और अधिक से अधिक 60 प्रतिशत की सप्लाई का टेंडर दिया जाएगा। शेष कंपनियों को बाकी की सप्लाई दी जाएगी।

सुनवाई के समय अदालत ने इस मामले में पाया कि टेंडर प्रक्रिया के लिए जारी आदेश नियम कायदों के अनुसार नहीं है। इसपर अदालत ने मामले से संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश किए जाने के आदेश दिए थे। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत चार जून को आदेश जारी कर कहा कि एल-1 से एल-10 तक सभी कंपनियों को जूते, मोजे की बराबर सप्लाई दी जाएगी। इस आदेश को चुनौती देते हुए याची की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने अदालत को बताया कि यह आदेश नियमानुसार जारी नहीं किया गया लिहाजा इसे खारिज किया जाए। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की। अदालत ने अगली सुनवाई 28 जून को नियत की है। अदालत ने कहा कि पूरा रिकार्ड भी पेश किया जाए। 

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