बीआरडी ऑक्सीजन कांड : डॉ.पूर्णिमा मिश्रा को SC से मिली जमानत
इंडो नेपाल न्यूज ब्यूरो गोरखपुरः बहुचर्चित बीआरडी ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉ. कफिल, डॉ. राजीव मिश्रा के बाद अब डॉ. पूर्णिमा मिश्रा को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। डॉ. पूर्णिमा ऑक्सीजन कांड में जेल से छूटने वाली 5वीं आरोपी हैं और वह राजीव मिश्रा की पत्नी है।
इस मामले में डॉ. कफील खान, डॉ, राजीव मिश्रा, पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी और डॉ. सतीश कुमार को जमानत मिल चुकी है। चीफ फार्मासिस्ट गजानन जायसवाल, लिपिक उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी और सुधीर कुमार पांडेय को अभी रिहाई नहीं मिल सकी है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 10-11 अगस्त 2017 की रात बाबा राघवदास मेडिकल कालेज( बीआरडी) गोरखपुर में 30 बच्चों से अधिक मौत के मामले में पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा मिश्रा, डॉ. कफील खान, डॉ. सतीश समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 29 अगस्त 2017 को एसटीएफ ने डॉ. राजीव मिश्र एवं उनकी पत्नी डॉ.पूर्णिमा शुक्ल को कानपुर से गिरफ्तार किया था