अब स्कूल, बैंक खाते और मोबाइल सिम के लिए नहीं देना होगा आधार कार्ड
अब स्कूल, बैंक खाते और मोबाइल सिम के लिए नहीं देना होगा आधार कार्ड
इंड़ोनेपाल न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली:
सुप्रीमकोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ़ ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के संबंध में डाली गई याचिकाओं की सुनवाई के बाद बुधवार को अहम फैसला सुनाई। जिसमें बहुमत से यह फैसला सुनाया कि प्राइवेट कंपनियों, बैंक व स्कूलों में आधारकार्ड नहीं लगाना है।
हालांकि जजों ने कहा कि आधार अब नागरिकों की पहचान बन चुका है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधारकार्ड लगेंगे व पैन कार्ड से आधार लिंक होंगे।