रात आठ से दस बजे तक फोड़ सकेगे पटाखे,नहीं तो इंस्पेक्टर होंगे जिम्मेदार

रात आठ से दस बजे तक फोड़ सकेगे पटाखे,नहीं तो इंस्पेक्टर होंगे जिम्मेदार

रात आठ से दस बजे तक फोड़ सकेगे पटाखे,नहीं तो इंस्पेक्टर होंगे जिम्मेदार।
आई एन न्यूज दिल्ली डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशन (कम प्रदूषण फैलाने वाले) पटाखों को ही बेचने और जलाने की इजाजत दी है। सिर्फ लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा। पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे। दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह समयसीमा पूरे देश पर लागू होगी। इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का थाना प्रभारी जवाबदेह होगा। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो थाना प्रभारी को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा। त्यौहार और शादियों में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी गई है। क्रिसमिस और नए साल पर रात में 11.55 से 12:30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं।

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