बिजली का बिल भुगतान नहीं तो कई सुविधाओं से हो जाएंगे वंचित
बिजली का बिल भुगतान नहीं तो कई सुविधाओं से हो जाएंगे वंचित
इंडो नेपाल न्यूज़ गोरखपुर डेस्क:
एक अक्तूबर से गोरखपुर के सभी जिलों में बिजली का बिल बकाया होने पर जन्म प्रमाण पत्र समेत 26 सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इन सेवाओं के आवेदन के समय बिजली का बिल लगाना पड़ेगा।
जिलाधिकारी विजयेंद्र पांडियन ने 15 सितंबर को इस बाबत सेवाएं देने वाले 12 विभागों को पत्र जारी कर एक अक्तूबर से आदेश के अनुपालन के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा केंद्रों, तहसील, क्लेक्ट्रेट एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली सेवाओं के आवेदन के साथ इलेक्ट्रिक सिटी बिल लगाना अनिवार्य कर दिया है।
आवेदन के साथ प्रमाण पत्र बिजली भुगतान की रसीद के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आवेदक एवं उसके परिजन जिसके नाम से भवन या आवास है, बिजली का बिल आवेदन की तिथि के माह पूर्व का जमा कर दिया गया है।
राजस्व विभाग: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल।
नगर विकास विभाग: जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र।
पंचायती राज विभाग: जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर नकल।
जिला प्रशासन: लाउस्पीकर, लोक संबोधन, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति।
नगर निगम: गृहकर, जलकर।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण: सम्पत्तियों का खारिज दाखिल।
अन्य सेवाएं: पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआई, शस्त्र लाइसेंस।
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टाम्प लाइसेंस, वाहन पंजीकरण।
मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गोरखपुर ने डीएम को अवगत कराया था कि सामान्यता उपभोक्ता समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं करते हैं। कई माह का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट कर दबाव बनाया जाता है। कुछ मामलों में आरसी भी जारी करानी पड़ती है। इससे बिजली उपभोक्ता को दिक्कत होती है। दूसरी ओर धनाभाव में बिजली निगम को निजी उत्पादकों से बिजली क्रय करने में दिक्कत होती है जिससे आपतकालीन बिजली कटौती करनी पड़ती है। इस नए कदम से उपभोक्ताओं पर बिजली के बिल समय से जमा करने का दबाव पड़ेगा।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश