चिदंबरम को SC से जमानत मिलने के बाद बोले कार्ति चिदंबरम- पिताजी, कल संसद आएंगे

चिदंबरम को SC से जमानत मिलने के बाद बोले कार्ति चिदंबरम- पिताजी, कल संसद आएंगे

चिदंबरम को SC से जमानत मिलने के बाद बोले कार्ति चिदंबरम- पिताजी, कल संसद आएंगे
नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानद दे दी। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने कहा कि वह गुरुवार को 11 बजे संसद में आएंगे। पी चिदंबरम को 105 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत मिली है।
कोर्ट ने कहा है कि वह बिना मंजूरी के यात्रा नहीं कर सकते और जब भी जरूरत हुई पूछताछ के लिए आना होगा, इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया में उनकी ओर से मीडिया में किसी भी तरह के बयान देने पर भी रोक लगा दी है।
कार्ति ने कहा, ‘मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी को जमानत मिल गई और अब वह घर लौट आएंगे, उन्हें जानबूझकर राजनीति की वजह से निशाना बनाया गया, यह सब सरकार की आलोचना की वजह से हुआ, 2007 का मामला 2017 में दर्ज हो रहा है, बीजेपी को जो कहना हो कहे, हम कोर्ट में जवाब देंगे, पूर्व गृह मंत्री कल 11 बजे संसद आएंगे और पहले की तरह हर मुद्दे पर बोलते रहेंगे.’ बता दें कि पी चिदंबरम तमिलनाडु से राज्यसभा के सांसद हैं। कार्ति ने साथ ही कहा कि मैं उनसे पहले ही बात कर चुका हूं, वह कल सुबह 11 बजे संसद आएंगे। चिदंबरम की जमानत को कांग्रेस ने सत्‍य की जीत बताया तो BJP बोली – ये ‘भ्रष्‍टाचार का जश्‍न’ है।
बता दें, INX मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है, उनका पासपोर्ट जब्त रहेगा। ताकि वह देश छोड़कर बाहर ना जा पाएं, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वह मीडिया से बात नहीं करेंगे. प्रेस इंटरव्यू और मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें दो लाख के बॉन्ड और दो लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।
चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे. उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गत गुरुवार को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ईडी ने अदालत में कहा कि वह उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी अरेस्ट करना चाहती है और वे प्रॉटेक्शन हटने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है, अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच फैसला सुनाया है।

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