त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
आई एन न्यूज लखनऊ डेस्क: अक्टूबर से दिसंबर तक विभिन्न त्योहारो को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। जब की कंटेनमेंट जोन के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है।
कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। रामलीला और दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां यदि किसी बंद स्थान, हॉल या कमरे में होती हैं तो उसकी निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन व हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार यदि यह गतिविधियां खुले स्थान या मैदान में होती हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। त्योहारों से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 से बचाव व नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद शुक्रवार को यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भी इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी है।
गाइडलाइंस में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि हर आयोजन स्थल पर हो आइसोलेशन कक्ष होगें त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उसे आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक आइसोलेशन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क या फेस कवर लगाए रखेगा जब तक कि डॉक्टर उसका परीक्षण न कर लें। कोविड के लक्षण दिखने पर या स्वास्थ्य में और गिरावट आने पर उसे निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा ।
उत्तर प्रदेश।