शादी सहित सार्वजनिक समारोहों के लिए फिर बदले नियम– जाने क्या हुआ लागू
शादी सहित सार्वजनिक समारोहों के लिए फिर बदले नियम– जाने क्या हुआ लागू
आई एन न्यूज लखनऊ डेस्क: कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार नित नए उपाय कर रही है। सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति का आदेश जारी किया है। पहले यह संख्या 50 थी।
बता दे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है। जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि एक समय में 25 से अधिक मेहमानों को उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी के लिए मास्क और शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। लोगों के बैठने का इंतजाम भी दूरी के हिसाब से किया जाएगा। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर का इंतजाम करना बहुत जरूरी होगा।