निचलौल में बच्ची की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

निचलौल में बच्ची की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

निचलौल में बच्ची की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
आई एन न्यूज महराजगंज डेस्क:
निचलौल थाना क्षेत्र में 19 सितंबर 2023 को हुई जघन्य हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस घटना में एक युवक ने पांच साल की बच्ची रिमझिम की साइकिल छूने पर उसकी गर्दन को बांके से वार कर शरीर से अलग कर दिया था।
घटना के दिन, रिमझिम घर के बाहर खेल रही थी जब पड़ोस में रहने वाला दीपक अपनी साइकिल लेकर आया। रिमझिम साइकिल के साथ खेलने लगी, जिससे दीपक आग बबूला हो गया और उसने साइकिल में बंधे बांके से रिमझिम की गर्दन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में निचलौल थाना पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया और 20 सितंबर 2023 को मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने न्यायालय में पूरे सबूतों के साथ मजबूत पैरवी की, जिसके फलस्वरूप 20 सितंबर 2024 को ठीक वारदात वाले दिन ही आरोपी दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 ने धारा 302 भा0द0वि में दोष सिद्ध करते हुए दीपक को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा न करने पर दीपक को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले के अलावा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में अन्य 7 मामलों में भी पुलिस की ठोस पैरवी से आरोपियों को सजा मिली है। पुलिस की इस तत्परता और न्यायालय की त्वरित कार्रवाई से न्याय की उम्मीद को बल मिला है।
महाराजगंज– उत्तर प्रदेश।

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